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1 जून से देश भर में लागू होगा नया नियम, 25,000 रुपये का कटेगा चालान और होगी गाड़ी भी ज़ब्त.

1 जून 2024 से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। नियमों के अनुसार अगर कोई तेज स्पीड में वाहन चलाता है तो उसको 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति वाहन चलाते पाए जाते हैं तो 25,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। साथ ही उस नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। बता दें कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। वहीं 16 साल की उम्र पूरी होने पर 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके बाद 18 साल के होने पर आप उस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं। तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले को 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

तेज रफ़्तार: अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है।
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना: अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
नाबालिग ड्राइवर: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा और गाड़ी मालिक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
हेलमेट और सीट बेल्ट: हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर 100-100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

1 जून से प्राइवेट इंस्टिट्यूट (ड्राइविंग स्कूल) में भी ड्राइविंग टेस्ट हो सकेंगे। अभी तक टेस्ट सिर्फ आरटीओ की तरफ से जारी सरकारी सेंटर में ही होते थे। अब प्राइवेट इंस्टिट्यूट में भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा और उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। हालांकि यह टेस्ट सिर्फ उन्हीं प्राइवेट इंस्टिट्यूट में होगा जिन्हें आरटीओ की तरफ से अथॉराइज्ड किया जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता को ना तो मिला दिल्ली का पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर और ना कभी मिल सकता प्राइवेट ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टोलवा

दिल्ली भारत देश की राजधानी में परिवहन विभाग के आला अधिकारी की इच्छा के बिना ना तो दिल्ली में पंजीकरण प्राप्त कर पाया कोई भी पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर और ना ही पंजीकरण करवा पायेगा कोई प्राइवेट ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जहा दिल्ली का नागरिक जाकर अपना लाइसेंस बनवा सके

संजय बाटला

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