यह खबर उन सभी वाहन मालिको के लिए अति आवश्यक एवम् विशेष है जिन्होंने अपने वाहन कर्जा लेकर खरीदे और समय पर कर्जे की किश्त अदा नही कर पाए और बैंक/एनबीएफसी/ प्राइवेट कर्जा देने वाले के द्वारा आपके कर्जे से खरीदे वाहन के लिए बैंक/एनबीएफसी/प्राइवेट फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से आर्बिटेटर नियुक्त कर आपके वाहन को बेच कर अपनी रकम वह भी गैर कानूनी ब्याज दर पर वसूलने के आदेश प्राप्त कर आपके वाहन को बेचना चाह रहे हैं तो आप घबराए नहीं, अपने हक के लिए लड़ने के लिए हो जाए तैयार और आपकों साथ देने के लिए खड़े हो गया है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन (पंजिकृत अंडर सेक्शन 1860) और दिल्ली के कई अधिवक्ता (वकील साहब)
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन खास तौर से ई रिक्शे चालकों/ मालिको एवम् आटो एवं टैक्सी चालको/मालिको को खुला निमंत्रण देता है की अगर आप किसी बैंक/ एनबीएफसी या प्राइवेट फाइनेंस देने वालो में से किसी से भी परेशान हो और वह आपकों गलत तरीके से परेशान कर रहा हो या अपनी इच्छा से आर्बिटेटर खड़ा कर आपके वाहन को बेचने के आदेश पारित करवा रहा है तो आप हम से संपर्क करें हम आपके लिए आपकी तरफ़ से लड़ेंगे और आपकों ना सिर्फ परेशानी से छुटकारा दिलवाएंगे साथ में गलत तरीके से परेशान करने वाले को सजा भी दिलवाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा ऐसे ही गलत करने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट ने वाहन मालिक के पक्ष में आदेश जारी कर न्याय प्रदान किया।
जागो और अपने गलत को गलत सिद्ध कर अपने वाहन को बचाओ.
संजय बाटला
सभी ऑटो चालकों से अनुरोध है कि आप अगर किसी फाइनेंस कंपनी से परेशान हैं तो आप हमारे परिवहन विशेष या भारतीय तिपहिया चालक संघ के महासचिव सोबरन सिंह राजपूत से संपर्क करें धन्यवाद आपका सोबरन सिंह राजपूत 9868058205