राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार: परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054
एफ.नं.23(1697)/सीएपी/आईपीटी/पीसीडी/2022/91-95/4591
सीडी नंबर 075714609
आदेश
दिनांक 18.01.2024
विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के 18 जनवरी, 2024 के आदेश के तहत दिल्ली एनसीआर में संशोधित श्रेणीबद्ध कार्य योजना के चरण- III (‘गंभीर वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाई को रद्द करना।
जीआरएपी के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप समिति। माननीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपने आदेश दिनांक 18 जनवरी 2024 के माध्यम से जीआरएपी के चरण-III के तहत कार्रवाई के लिए दिनांक 14.01.2023 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है।
उपरोक्त के मद्देनजर, एचएस III चलाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। पेट्रोल और बीएस IV. दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है
Yogesh Jain
उपायुक्त (पीसीडी)